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ट्रेनों में लूटपाट करने वाले शातिर अपराधी को सजा: कानपुर में 30 से ज्यादा केस, गैंग बनाकर देता था वारदात को अंजाम

कानपुर में ट्रेनों में लूट और चोरी करने वाले एक कुख्यात अपराधी को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी लंबे समय से रेलवे यात्रियों को निशाना बनाता था और उसके खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई चली और मजबूत पैरवी के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया।

जीआरपी की कार्रवाई से पहुंचा जेल

रेलवे पुलिस ने आरोपी को एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद कोर्ट में नियमित सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया।

वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्य बने आधार

मामले की सुनवाई के दौरान जीआरपी की ओर से डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। आरोपी यात्रियों के बीच घुल-मिलकर विश्वास जीतता था और मौका मिलते ही चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। इस काम में उसके अन्य साथी भी शामिल थे, जो गैंग के तौर पर वारदात करते थे।

कानपुर समेत कई राज्यों में दर्ज हैं केस

अदालत ने आरोपी को तीन मामलों में सजा सुनाई है। केवल कानपुर सेंट्रल क्षेत्र में ही उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य जिलों और राज्यों में भी उसके खिलाफ चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं, जिनमें वह वांछित चल रहा है।

आगे भी जारी रहेगी कानूनी कार्रवाई

अदालत ने सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में भी सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही उसके गैंग में शामिल अन्य अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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