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सिंगापुर में नए कानून के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की फांसी पर रोक, मिली राहत

सिंगापुर: सिंगापुर में मौत की सजा पाए भारतीय मूल के एक मलेशियाई नागरिक को नये कानून के चलते बड़ी राहत मिली है। सिंगापुर के नये कानून के तहत भारतीय मूल के नागरिक की मौत की सजा के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब नागरिक की सजा को नये कानून की कसौटी पर कसा जाएगा और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आखिरी फैसला दिया जाएगा। सिंगापुर का यह नया कानून स्पष्ट करता है कि अपील के सभी रास्ते खत्म हो जाने के बाद मृत्युदंड कब दिया जा सकता है।

‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, पन्नीर सेल्वम प्रंथमन को 2017 में सिंगापुर में 51.84 ग्राम हेरोइन की तस्करी का दोषी ठहराया गया था और अनिवार्य मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे मौत की सजा देने की तैयारी चल रही थी। मगर नये कानून के तहत उसकी सजा पर फिलहाल स्टे लग गया है। अखबार के अनुसार, प्रंथमन की सजा पर बृहस्पतिवार को अमल किया जाना था, लेकिन अपीलीय अदालत ने स्थगन आदेश दे दिया, ताकि उसकी अर्जी पर सुनवाई की जा सके।

तर्कों को दी गई है संवैधानिक चुनौती

न्यायमूर्ति वू बिह ली ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने प्रंथमन द्वारा अपने पूर्व वकील के खिलाफ लॉ सोसायटी में की गई शिकायत के निपटारे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग अधिनियम के तहत तर्कों को दी गई संवैधानिक चुनौती के परिणाम आने तक सजा के अमल पर रोक लगा दी है।  बता दें कि सजायाफ्ता व्यक्ति की ओर से अदालत में तर्कों को संवैधानिक चुनौती दी गई है।

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