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11 साल पुराने हत्या प्रयास मामले में दोषी को 10 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

Mau में हत्या के प्रयास से जुड़े 11 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश Deep Narayan Tiwari की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मामला 12 दिसंबर 2014 का है। मधुबन थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रात के समय बांस के सहारे घर में घुसा था। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और दुराचार किया, विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी चंद्रप्रकाश को हत्या के प्रयास का दोषी माना।

अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घातक हथियार से हमले के मामले में भी आरोपी को अतिरिक्त सजा और अर्थदंड दिया गया है।

वहीं एक अन्य मामले में सरायलखंसी थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार झारखंड निवासी जोगिंदर को भी अदालत ने दोषी करार दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

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