मुजफ्फरनगर में आठ वर्ष पूर्व बुढाना में नगर पंचायत की सात दुकानें ध्वस्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। पूर्व ईओ को नौ दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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बुढ़ाना निवासी अधिवक्ता एहतेशाम सिद्दीकी ने बताया कि नगर पंचायत बुढाना में कुरैशियों वाली पुलिया पर आठ वर्ष पूर्व बनाई सात दुकानों को ध्वस्त कर क्लेम न देने पर तत्कालीन ईओ आलोक रंजन के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया।
उन्होंने बताया, ध्वस्तिकरण के मामले में राम गोपाल एवं दो अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व ईओ के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी नौ दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों को 8 वर्ष पूर्व दिवस किया गया था, उनका आवंटन तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष ने 25 वर्ष पूर्व स्वयं किया था।
पूर्व अधिशासी अधिकारी को किया तलब बताया कि मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूर्व अधिशासी अधिकारी को तलब किया है। उन्होंने बताया कि प्रीमियम पर आवंटन होने के बावजूद 2007 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने दुकानों को नगर पंचायत की भूमि में अतिक्रमण बताया था।
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