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शिखर धवन को कोर्ट से राहत, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बिक्री की 5.72 करोड़ राशि लौटाने का आदेश

भारतीय क्रिकेटर Shikhar Dhawan को दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अलग रह रही पत्नी Aesha Mukerji को ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति बिक्री से प्राप्त लगभग 5.72 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा कि Family Law Act 1975 के तहत ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया प्रॉपर्टी सेटलमेंट आदेश भारतीय कानूनों और पब्लिक पॉलिसी के अनुरूप नहीं है। चूंकि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भारत में हुआ था, इसलिए विदेशी अदालत का आदेश यहां स्वतः लागू नहीं किया जा सकता।

क्या था विवाद?

ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट ने धवन को अपनी दो संपत्तियां बेचकर प्राप्त राशि पत्नी को देने का निर्देश दिया था। वहां के कानून के अनुसार पति-पत्नी की संपत्ति को “मैरिटल पूल” माना जाता है, जिसके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है।
हालांकि, भारतीय अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में इस तरह का प्रावधान नहीं है और भारतीय कानूनों के अनुसार ही मामले का निपटारा होगा।

शादी और तलाक

शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी 2012 में हुई थी। करीब 9 साल साथ रहने के बाद 2021 में दोनों के अलग होने की खबर सामने आई और 2023 में दोनों का तलाक हो गया।

दूसरी शादी

हाल ही में शिखर धवन ने अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड Sophie Shine से शादी की है। दोनों पिछले करीब दो वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। 2026 में उन्होंने अपने रिश्ते को विवाह का नाम दिया।

इस फैसले को धवन के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे विदेशी अदालत के आदेश की भारत में वैधता पर महत्वपूर्ण स्पष्टता मिली है।

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