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Agra:Yashwant Hospital का लाइसेंस निरस्त, मरीज को तीन दिन में शिफ्ट करना होगा; अवैध रूप से चलाया जा रहा था

 

उत्तर प्रदेश के आगरा में न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित यशवंत हॉस्पिटल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई मंडलायुक्त की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। एडीए अस्पताल को खाली करने का नोटिस पहले ही दे चुका है।

न्यू आगरा निवासी सजनी अग्रवाल की शिकायत पर एडीए ने हॉस्पिटल की जांच की। इसमें भूतल, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तल तक बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने और अवैध रूप से अस्पताल के संचालन का मामला सामने आया। भवन को सील करने के आदेश दिए गए थे।

इसके बाद मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल व अपर आयुक्त प्रशासन की विशेष जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतों को सही पाया था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया।

 

 

अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तीन दिन के भीतर भर्ती मरीजों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि तीन दिन में मरीजों को शिफ्ट नहीं करने पर टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। इस बाबत अस्पताल संचालक को नोटिस भी दिया गया है।

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