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दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को 6 जुलाई तक फैसला लेने का दिया निर्देश, विनेश फोगाट को भी जवाब दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) को पहलवान Vinesh Phogat से जुड़े प्रतिबंध और शोकॉज नोटिस मामले में 6 जुलाई तक अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि कुश्ती संघ तय समय सीमा के भीतर पूरे मामले पर अपना अंतिम रुख स्पष्ट करे और सुनवाई के दौरान कोर्ट को इसकी जानकारी दे।

अदालत ने विनेश फोगाट को भी निर्देश दिया कि वे WFI द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब निर्धारित समय तक जमा करें। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।

यह मामला उस समय शुरू हुआ जब WFI ने विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। संघ ने उनसे 15 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। विवाद की मुख्य वजह एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स रही, जिसमें विनेश बिना सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप खेले हिस्सा लेना चाहती थीं।

भारतीय कुश्ती संघ ने 30 और 31 मई को लखनऊ में एशियन गेम्स के लिए चयन ट्रायल्स आयोजित किए थे। इससे पहले विनेश फोगाट मई में गोंडा में आयोजित एक प्रतियोगिता में भी पहुंची थीं, लेकिन प्रतिबंध के कारण मुकाबले में भाग नहीं ले सकीं।

लखनऊ ट्रायल्स में शामिल होने की अनुमति के लिए विनेश ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बिना WFI का पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। अब अदालत ने 6 जुलाई तक अंतिम फैसला लेने का निर्देश देकर मामले के जल्द निपटारे की दिशा तय कर दी है।

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