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दालमंडी चौकी इंचार्ज पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज: एससी-एक्ट में सारनाथ थाने पर सब इंस्पेक्टर सहित 10 पर FIR, साल भर से पुराना मामला – Varanasi News

 

लेढ़ूपुर भाजपा कार्यालय पर 26 अगस्त 2023 को लाल बहादुर और चौकी इंचार्ज आशापुर से हाट टॉक हुई थी। इस बात की शिकायत आला अधिकारियों से की गयी थी पर सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण में पहुंचे वादी को कोर्ट ने कल इंसाफ दे दिया और सारनाथ थाना प्रभारी को चौकी

.

इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मुकदमा एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में लिखा गया है।

भाजपा कार्यालय पर घुसकर दी थी हत्या की धमकी
गौरांकलां के रहने वाले लाल बहादुर ने बताया कि 26 अगस्त 2023 को वो लेढ़ूपुर स्थित भाजपा कार्यालय के अंदर बैठे थे। दोपहर में ही तत्कालीन चौकी इंचार्ज कुमार गौरव सिंह अपने हमारहियों और स्थानीय कई लोगों के साथ वहां पहुंचे। पहुंचते साथ सभी ने उन्हें जातिसूचक गालियां देनी शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दिया।

चौकी इंचार्ज ने गाड़ी में बैठाया, कहा- भाजपा कार्यालय आना छोड़ दो
लाल बहादुर ने बताया कि ‘ चौकी इंचार्ज मुझे आशापुर चौकी ले गए। यहां मुझे धमकाते हुए कहा – दोबारा भाजपा कार्यालय गए तो अच्छा नहीं होगा। कार्यालय आना छोड़ दो वरना तुम्हारी हत्या कर देंगे।

पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत, कोर्ट ने दिया फैसला
पीड़ित के अनुसार उस दिन कुमार गौरव सिंह के साथ उसके हमराह तीन सिपाही, लेखूपुर के महेंद्र तिवारी, देवनाथ तिवारी, रविंद्र तिवारी, प्रिंस तिवारी, शनि तिवारी और रौनक तिवारी पहुंचे थे और अभद्रता और धमकी दी थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ FIR का फैसला दिया है।

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