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गोरखपुर में कोडिन कफ सिरप पर कार्रवाई तेज: दो मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस रद्द, पांच निलंबित – सात दुकानों को नोटिस

गोरखपुर में नशीली दवाओं, खासतौर पर कोडिनयुक्त कफ सिरप के अनियमित लेन-देन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान हिसाब-किताब और रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां मिलने के बाद दवा मंडी भलोटिया मार्केट स्थित दो मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ये दुकानें गुप्ता मेडिकल एजेंसी और मेडिकल हॉल के नाम से संचालित थीं।

जांच में पता चला कि इन दुकानों से भारी मात्रा में कोडिनयुक्त सिरप और अन्य दवाओं की आपूर्ति की गई, लेकिन यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी कि दवा आखिर किन लोगों को बेची गई। रिकॉर्ड की अनुपस्थिति और संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। संबंधित दुकानों से अंतिम बार बेची गई दवाओं के बिल भी जब्त कर लिए गए हैं, और मामले की निगरानी के लिए पुलिस को लिखा गया है।

कई अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई

भलोटिया मार्केट स्थित खाटू श्याम फार्मा, आशीष फार्मा और आशीष ट्रेडर्स समेत पाँच मेडिकल दुकानों के लाइसेंस जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि इनके यहां नशीली दवाएं नहीं मिलीं, लेकिन पहले इनके जरिए लेन-देन होने की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा न्यू सुभाष मेडिकल स्टोर, न्यू भारत मेडिकल स्टोर, एक्स आर्मी मेडिकल स्टोर, श्री गणेश मेडिकल स्टोर, गुप्ता मेडिकल स्टोर, ओम मेडिकल स्टोर और मां गायत्री मेडिकल स्टोर सहित सात दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे दवा कारोबार के रिकॉर्ड और खरीद-बिक्री संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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